Madhya Pradesh State Pharmacy Council

मध्यप्रदेश राज्य भेषजी परिषद्

(A statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

डिप्‍लोमा धारी आवेदकों के पंजीयन हेतु आवश्‍यक सूचना

News-and-NotificationsRelease Date:14/07/2020

आवश्यक सूूचना

फार्मेसी प्रैक्टिस रूल्स 2015 की कंडिका 4.4
4.4 छात्र भेषजज्ञों को व्यावहारिक प्रशिक्षण
 

  1. भेषजी स्वामी भेषजी में डिप्लोमा छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने के प्रयोजनार्थ भेषजी के अनुमोदन के लिए भारतीय भेषजी परिषद् का पूर्व अनुमोदन मांगेगा। भारतीय भेषजी परिषद् के अनुमोदन के अभाव में छात्र भेषजज्ञों के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि उन्होंने भेषजी ( भाग-||| ) में अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है ताकि वे अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हो जाएँ।
  2. पंजीकृत भेषजज्ञ परीक्षा प्राधिकरण को सूचित करते हुए अधिनियम की धारा 10 के अधीन विरचित शिक्षा विनियमों के अधीन समय-समय पर विहित रूप में छात्र भेषजज्ञों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।
  3. ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण देते समय, पंजीकृत भेषजज्ञ प्रशिक्षणार्थी छात्र भेषजज्ञों की संख्या, व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रकृति, प्रशिक्षण की कालावधी आदि के संबंध में जो समय-समय पर शिक्षा विनियमों में अधिकथित की गर्इ हो, विहित प्रतिमानकों का अनुपालन करेगा।

आवश्यक सुचना

4.4 Practical training to student pharmacists.

  1. The owner of the pharmacy shall seek prior approval of the PCI for approval of the pharmacy for the purpose of imparting practical teaching to student of Diploma in Pharmacy. In the absence of approval from the PCI, the student pharmacists shall not be treated to have completed their Diploma in Pharmacy (Part-III) to make them eligible for registration as a pharmacist under the Act.
  2. The registered pharmacist shall impart practical training to student pharmacists as prescribed from time to time under Education Regulations framed u/s 10 of the Act under intimation to the examining authority.
  3. While imparting such practical training, the registered pharmacists shall comply with the prescribed norms relating to number of students pharmacists to be trained, nature of practical training, duration of practical etc. as laid down under the Education Regulations from time to time.

आवश्यक सुचना

मध्यप्रदेश फार्मेसी कौंसिल द्वारा संचालित विभिन्न सेवायों में आवेदन करने के लिए निम्नं बिन्दुओं का पालन करें ।

  • 1. सर्वप्रथम आवेदक को अपना साइन-अप तैयार करना होगा ।
  • 2. साइन इन करने के उपरांत आवेदक को अपना EKYC करना अनिवार्य होगा ।
  • 3. EKYC पूर्ण कर आवेदक विभिन्न सेवायों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
  • 4. उपरोक्त बिन्दुओं का पूर्ण करने के पश्चात् ही आवेदक नए रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, रिफ्रेशर कोर्स आदि के लिए आवेदन कर पाएंगे ।